अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता जगदीश हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त नरेन्द्र सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त नरेन्द्र सिंह मृतक जगदीश चन्द्र का वह आरोपी है जिसने जगदीश चन्द्र की पत्नी गीता उर्फ गुड्डी के परिजनों के साथ मिलकर जगदीश चन्द्र की हत्या को अंजाम दिया था। अभियुक्त नरेन्द्र सिंह ने जगदीश चन्द्र के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गयी जो एक गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में गवाही करा सकता है। जिस पर अल्मोड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज किया गया।
